ज्ञानवापी मामला में बुधवार के वाराणसी कोर्ट एगो बड़ फैसला देले बिया। कोर्ट ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा करे के अधिकार हिन्दू पक्ष के देले बिया। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कहले कि हिन्दू पक्ष ए जगह प पूजा करे के अनुमति मंगले बा, जवना के कोर्ट मंजूरी देले बा।
ज्ञानवापी के एह तहखाना में सोमनाथ व्यास के परिवार 1993 तक पूजा करत रहे, लेकिन ओकरा बाद तब के राज्य सरकार के आदेश प इहाँ के पूजा बंद हो गईल।हिन्दू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव कहले कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के कोर्ट हस देले बाड़े व्यास जी के पोता शैलेन्द्र पाठक के तहखाना में पूजा करे के अधिकार।
उ बतवले कि प्रशासन 7 दिन के भीतर पूजा करावे के इंतजाम करी अवुरी पूजा करावे के काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ओर से कईल जाई। मदन मोहन बतवले कि ज्ञानवापी के सोझा बईठल नंदी महाराज के सोझा सड़क खोलल जाई।
ज्ञानवापी के व्यास तहखाना में पूजा के अधिकार पावे पर मुस्लिम पक्ष भी बयान देले बा। उ कहले कि एएसआई के रिपोर्ट में कतहु कवनो जिक्र नईखे, हमनी के वाराणसी कोर्ट के ए फैसला के खिलाफ हाईकोर्ट में जाईब।
बता दीं कि मंगल का दिने एह मामिला में हिन्दू आ मुस्लिम पक्ष से तर्क पेश कइल गइल. हिन्दू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश के संगे-संगे पूजा करे के अधिकार मंगले रहे। जवना प मुस्लिम पक्ष के आपत्ति रहे।