मंदिर पक्ष अवुरी अंजुमन इंटेजामिया मस्जिद के एएसआई के सर्वेक्षण रिपोर्ट देवे के मांग प जिला जज बुधवार के सुनवाई के बाद इ आदेश सुरक्षित रखले बाड़े। अदालत में सुनवाई के दौरान मस्जिद के ओर से अधिवक्ता अखलाक अहमद के तर्क रहे कि पक्षकार के निर्देश दिहल जाए कि उ रिपोर्ट के मीडिया अवुरी सोशल मीडिया प सार्वजनिक मत करस.
मंदिर पक्ष अवुरी अंजुमन इंटेजामिया मस्जिद के एएसआई के सर्वेक्षण रिपोर्ट देवे के मांग प जिला जज बुधवार के सुनवाई के बाद इ आदेश सुरक्षित रखले बाड़े। अदालत में सुनवाई के दौरान मस्जिद के ओर से अधिवक्ता अखलाक अहमद के तर्क रहे कि पक्षकार के निर्देश दिहल जाए कि उ रिपोर्ट के मीडिया अवुरी सोशल मीडिया प सार्वजनिक मत करस। ए मामला में पक्षकार से घोषणा पत्र भी लेवे के चाही।
एह पर हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आपत्ति जतवले आ कहले कि नया सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट आ हाईकोर्ट में होखे वाला कार्यवाही के टेलीकास्ट कइल जाला. इ जनहित से जुड़ल मामला ह। ज्ञानवापी के हकीकत से सभे जागरूक रहे के चाहत बा। एकरा प केहु के कवनो आपत्ति ना होखे के चाही। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश फिलहाल इ आदेश सुरक्षित रखले बाड़े।